16 अक्टूबर, पटना: दीपावली और छठ महापर्व के अवसर पर जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और विधि-व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए पटना के जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके अनुसार जिले, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों, तकनीकी पदाधिकारियों और पर्यवेक्षणीय पदाधिकारियों के अवकाश पर दिनांक 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2025 तक पूरी तरह से रोक लगाई गई है।
यह कदम पर्वों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अवकाश पर रोक का उद्देश्य
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य विधि-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी आपातकालीन स्थिति में सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। दीपावली और छठ के समय, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक समारोह और पूजा आयोजन होते हैं, जिसके चलते भीड़-भाड़ और सुरक्षा चुनौतियां बढ़ जाती हैं।
इसलिए अनुमंडलवार दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, और जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल एवं क्षेत्रीय स्तर तक सभी पदाधिकारी अपने-अपने मुख्यालयों पर उपस्थित रहेंगे
किन पदाधिकारियों पर लागू होगा आदेश?
यह आदेश जिले, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों और पर्यवेक्षणीय स्तर के अधिकारियों पर लागू होगा। इसमें शामिल हैं:
- जिला प्रशासन के अधिकारी
- अनुमंडल अधिकारी
- प्रखंड स्तर के अधिकारी
- तकनीकी और पर्यवेक्षणीय पदाधिकारी
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि पर्वों के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में सभी पदाधिकारी तुरंत उपलब्ध रहेंगे।
अवकाश लेने की विशेष स्थिति
यदि किसी पदाधिकारी को विशेष परिस्थितियों में अवकाश लेने की आवश्यकता हो, तो उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी के माध्यम से अवकाश आवेदन प्रस्तुत करना।
- आवेदन में स्पष्ट कारण देना आवश्यक है।
- केवल जिलाधिकारी, पटना की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पदाधिकारी अनावश्यक रूप से अनुपस्थित न रहे और पर्वों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न आए।
पर्वों के दौरान प्रशासन की तैयारियाँ
पटना प्रशासन ने दीपावली और छठ महापर्व के लिए कई महत्वपूर्ण तैयारियाँ की हैं। इनमें शामिल हैं:
- अनुमंडलवार दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति: सभी प्रमुख क्षेत्रों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम: दुर्घटना, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई।
- सुरक्षा और यातायात प्रबंधन: मुख्य बाजार, घाट और मंदिरों के आसपास भीड़-भाड़ नियंत्रित करने के उपाय।
- जनसम्पर्क और सूचना व्यवस्था: नागरिकों को मार्गदर्शन और सुरक्षा सूचना उपलब्ध कराना।
इन तैयारियों का उद्देश्य पर्वों के दौरान शांति, सुरक्षा और व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करना है।
दीपावली एवं छठ के अवसर पर प्रशासनिक संदेश
जिलाधिकारी पटना ने नागरिकों से अपील की है कि वे पर्वों का आनंद सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से लें। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर परिस्थिति में उनके लिए उपलब्ध रहेगा।
“हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने परिवार और समाज के साथ त्योहार का आनंद लें, लेकिन सुरक्षा के प्रति भी सतर्क रहें,” जिलाधिकारी ने कहा।
अवकाश रोकने का कानूनी आधार
अवकाश पर रोक का आदेश प्रशासनिक अधिकार और कानून के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ऐसे आदेश का पालन सभी संबंधित पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य है।
- आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- अवकाश लेने की प्रक्रिया केवल स्वीकृति के पश्चात मान्य होगी।
- पर्वों के दौरान सभी अधिकारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति अनिवार्य है।
स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों के लिए संदेश
पटना के व्यापारी और नागरिक भी प्रशासनिक आदेशों से अवगत रहें। पर्वों के दौरान सुरक्षा उपायों और भीड़ नियंत्रण के कारण कुछ क्षेत्रों में यातायात प्रतिबंध और सुरक्षा जांच हो सकती है।
नागरिक और व्यापारी अपने कार्यक्रमों और यात्रा की योजना बनाते समय प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें।
दीपावली और छठ महापर्व के अवसर पर पदाधिकारियों के अवकाश पर रोक का यह आदेश सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि पर्वों के दौरान सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकें।
जिलाधिकारी पटना के अनुसार, यह आदेश पर्वों के बाद समाप्त होगा, और पदाधिकारी सामान्य अवकाश नीति के अनुसार अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।
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