बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव आयोग ने कोर्ट में दिया जवाब

लेखक: Advocate Mohan Kumar | स्रोत: मधुबनी टाइम्स

नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025 — सुप्रीम कोर्ट आज बिहार SIR (मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले में चुनाव आयोग (ECI) ने अपना जवाब दाखिल कर स्पष्ट किया है कि वह पूरी तरह कानूनी दायरे में रहकर काम कर रहा है और मतदाता सूची से नाम हटाने के बाद हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है

चुनाव आयोग का रुख

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ता हटाए गए नामों की सूची को अधिकार स्वरूप नहीं मांग सकते। आयोग ने जोर देकर कहा कि हर योग्य मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।


SIR प्रक्रिया और अब तक की प्रगति

आयोग के अनुसार, बिहार SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है और 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई।

  • राजनीतिक दलों को समय-समय पर छूटे हुए मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई गई।
  • प्रवासी मजदूरों के लिए 246 हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए।
  • ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म भरने की सुविधा दी गई

सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई का महत्व

इस सुनवाई में तय होगा कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और सार्वजनिक उपलब्धता के संबंध में कोई नया दिशानिर्देश जारी किया जाएगा या नहीं। मामले में अगली तारीख तय होने तक आयोग अपनी प्रक्रिया जारी रखेगा।

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अधिक जानकारी के लिए देखें — भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइ

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